नई दिल्ली। नोएडा  सुपरटेक के अवैध ट्विन टॉवर को 28 अगस्त को जब गिराया जाएगा तो उसके आसपास एक विशेष क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस विशेष क्षेत्र के बाहर ड्रोन का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी पुलिस से पहले से अनुमति लेनी होगी। नोएडा के सेक्टर 93ए में दिल्ली की ऐतिहासिक कुतुब मीनार से ऊंचे करीब 100 मीटर के इन टॉवर को रविवार को दोपहर करीब ढाई बजे जमींदोज किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार इस दौरान आसपास की दो सोसायटियों एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के सभी निवासियों को बाहर रहना होगा। ट्विन टॉवर के आसपास एक विशेष क्षेत्र चिह्नित किया गया है जहां किसी व्यक्ति, वाहन या मवेशी को विध्वंस प्रक्रिया के दौरान नहीं रहने दिया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रामबदन सिंह ने  कहा, ट्विन टॉवर के सामने की तरफ एक सड़क और पार्क से लगा 450 मीटर का क्षेत्र भी इस विशेष क्षेत्र में शामिल होगा। टॉवर के दूसरी तरफ 250 मीटर तक विशेष क्षेत्र होगा।
आगे उन्होंने कहा, यह विशेष क्षेत्र ड्रोन के लिए उड़ान निषिद्ध क्षेत्र होगा। हालांकि, विशेष क्षेत्र के बाहर ड्रोन उड़ाये जा सकते हैं लेकिन इसके लिए स्थानीय पुलिस से पहले से अनुमति जरूरी होगी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं और दोनों टॉवर को गिराने के लिए करीब 3 हजार 700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है। 32 मंजिल तक बने इस ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम खत्म हो गया जिसके बाद अब विस्फोटकों को तार के जरिए जोड़ा जा रहा है। टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के मुताबिक कुछ ही सेकंड में टावर  गिर जाएगा।