भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देकर बनाया मालिक : राज्य मंत्री गौर
भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देने की धारणाधिकार योजना से नागरिक भूमि के मालिक बन गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले निवासरत नागरिकों का सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर ऐसे रहवासी, जो 2014 के पूर्व जहां रह रहे थे, वहां उन्हें भूमि स्वामी का अधिकार-पत्र दिया गया है। निवास कार्यालय पर राज्य मंत्री गौर ने खजूरी कला बरखेड़ा पठानी आदि बस्तियों के 61 रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र वितरित किये।
राज्य मंत्री गौर ने कहा कि जिन रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र दिये गये हैं। इससे वे अपना आवास बनाने के लिये बैंक से ऋण ले सकते हैं। अपने घर का बिजली-पानी कनेक्शन आदि भी ले सकतें हैं। उन्हें अब किसी के द्वारा हटाये जाने का डर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शहरी क्षेत्र के रहवासियों को यह सौगात दी गई है। राज्य मंत्री गौर ने कहा कि इस योजना में अब संशोधन कर 2019 तक के रहवासियों को भी शामिल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2019 तक जहां निवास कर रहा था, वहां का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद उन्हें भी भूमि स्वामी अधिकार-पत्र प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर सुरेन्द्र वाटिका, वी.शक्ति राव, नीरज सिंह, मधु सिबनानी, एसडीएम एमपी नगर एल.के. खरे, तहसीलदार एमपी नगर आलोक पारे, नायब तहसीलदार सुशिवांगी खरे और भू-स्वामी अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित रहे।

उदय प्रताप सिंह ने किसानों को उचित मूल्य देने की प्रतिबद्धता जताई
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट स्थिर रखने का फैसला किया
बड़वानी में भूकंप के झटके, 3.6 तीव्रता से हिली धरती
एमपी नगर में ट्रैफिक सिस्टम फेल, रोजाना जाम से लोग परेशान
मौसम का रुख बदला: केदारनाथ और यमुनोत्री में बर्फ़बारी, ठिठुरन बढ़ी
अंबिकापुर में 'लखपति दीदी' योजना से महिलाओं को नई पहचान मिली
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर भारत का बयान: समझौते का किया स्वागत
कान में सरसों का तेल डालना: सुरक्षित या खतरनाक?
सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा