श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की चली सुनवाई
प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष वाद संख्या एक में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दलील रख रहे हैं।
उनका कहना है कि मंदिर व मस्जिद प्रशासन के बीच 1967 में हुआ समझौता श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होता है और न ही वादी पर बाध्यकारी है। इसके साथ न ही इसमें प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट लागू होगा और न ही लिमिटेशन एक्ट।
कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध बताते हुए इसे हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने जैसी मांगों को लेकर विचाराधीन सिविल वादों की पोषणीयता को मस्जिद पक्ष ने चुनौती दी है।
पिछली सुनवाई ( चार अप्रैल को ) पर भी मंदिर पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन तथा विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को निराधार बताया था। सिविल वाद चलाए जाने के खिलाफ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष ने अर्जी दी है।

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (04 मार्च 2026)
सड़क पर कचरा फेंकने पर अब भारी जुर्माना – ₹1 लाख तक का फ़टका
18 दिवसीय सर्विस ऑन व्हील्स अभियान बना जनसेवा की मिसाल, हजारों दिव्यांगजन एवं वृद्धजन लाभान्वित
होली के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश पुलिस की गुम/चोरी के मोबाइलों की बरामदगी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही
प्रकृति संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देता है होली का पर्व : मंत्री केदार कश्यप
इंडिया स्किल 2025-26 में छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक सफलता
स्वस्थ प्रदेश ही समृद्ध प्रदेश की है आधारशिला : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
रंगों में घुले प्रेम और सौहार्द का त्योहार है होली : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी होली की शुभकामनाएँ