असम सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध
गुवाहाटी । असम सरकार ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध इस साल 2 अक्टूबर से लगेगा जिसमें 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सीएम सरमा ने मीडिया को मंत्रिमंडल के सभी फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को मंजूरी दे दी है।
सरकार द्वारा यह प्रतिबंध इस साल 2 अक्टूबर से 3 महीने की संक्रमण अवधि के साथ प्रभावी होगा।’ असम के सीएम सरमा ने कहा कि ‘राज्य सरकार अगले साल 2 अक्टूबर से 2 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि बाढ़ मुक्त असम की कल्पना करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 2097 करोड़ रुपये की लागत से एडीबी से सहायता हासिल ‘जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना’ के लिए मंजूरी दे दी है।