प्रयागराज । अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है। सीबीआई के अधिवक्ता संजय यादव ने कोर्ट को बताया कि आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त ने जानकारी दी है कि आनंद गिरि को छेड़छाड़ के आरोप‌ में सिडनी पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था। 
हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और वे भारत आ गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिली जानकारी को हलफनामे के जरिए एक हफ्ते में दाखिल करने का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई 24 फरवरी को होगी। यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची आनन्द गिरि के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि सुनने में आया है कि आस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी की गई थी। इसपर कोर्ट ने सीबीआई को आस्ट्रेलिया से जानकारी लेकर बताने को कहा था। 
मालूम हो कि महंत नरेंद्र गिरि ने अपने खुदकुशी नोट में हत्या के लिए आनंद गिरि व दो अन्य लोगों को जिम्मेदार‌ ठहराया था। इसी आधार पर पुलिस ने आनंद गिरि को हरिद्वार से हिरासत में लिया था और 22 सितंबर 2021 को पुलिस ने नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। अधीनस्थ अदालत ने आनंद गिरि जमानत अर्जी खारिज कर दी, तो हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। याची का कहना है कि वे उनके गुरु थे। उनकी हत्या के मामले में उसे फंसाया गया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप निराधार है। याची के विरुद्ध कोई सबूत नहीं हैं, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके।