अपहरण के आरोपी देवेन्द्र सिंह एवं प्रमोद सिंह को आजीवन कारावास
अपहरण के आरोपी देवेन्द्र सिंह एवं प्रमोद सिंह को आजीवन कारावास
छतरपुर। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रामलखन ने थाना जुझारनगर में रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम खुड़ेरी में रहता है। गांव के देवेन्द्र सिंह से उसके बड़े भाई मुन्ना उर्फ देवीप्रसाद अग्निहोत्री ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर कुछ रूपये लिए थे, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। देवेन्द्र सिंह के रूपये भी वापिस नहीं कर पाए है। दिनांक 11.05.2019 को दिन के करीब 03 बजे होंगे कि देवेन्द्र सिंह और उसका भाई प्रमोद सिंह तथा उनके साथ दो अज्ञात व्यक्ति एक सफेद रंग की चार पहिया गाड़ी से आये, उसके फाटक खुले थे तो चारो लोग उनके घर में घुस कर उसके बड़े भाई मुन्ना उर्फ देवीप्रसाद को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए। पूछने पर देवेन्द्र सिंह कह रहा था कि जब जमीन की रजिस्ट्री करवा दोगे तब इसे छोड़ेगे। इन लोगों ने उनकी मूल्यवान जमीन को कम रूपये में प्राप्त करना चाहते है। इसीलिए उसके भाई को कहीं अज्ञात जगह में छिपाकर रखे हैं और उसका अपहरण जबरन कर ले गए हैं। उस समय मौके पर गांव के मोहन सिंह, दद्दू सिंह और उज्जवल सिंह ने देखा है। फरियादी द्वारा लेख करायी गयी उक्त रिपोर्ट को देहाती नालशी के रूप में लेख किया गया। उक्त देहाती नालशी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जुझारनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। दौरान विवेचना फरियादी एवं अन्य साक्षीगण के कथन लिए गए। अपहर्त देवीप्रसाद की दस्तयाबी की गयी। अभियुक्तगण के मैमोरेण्डम कथन लिए गए। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्तगण से प्रकरण से संबंधित सम्पत्ति जब्ती की गयी तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की शिनाख्तगी करायी गयी। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक, सुखेन्द्र सिंह परिहार द्वारा की गई।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ किशोरी लाल प्रजापति ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश मोहम्मद अरशद, तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सिंह एवं प्रमोद सिंह को भादवि की धारा 364 क में आजीवन करावास, धारा 347 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 365 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास से एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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