विधानसभा सत्र से पहले भोपाल में धारा 163 लागू, जानें क्या बदलेगा
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है। 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे इस सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और लोकशांति बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोहन यादव सरकार इस सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे कई महत्वपूर्ण और नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगा सकती है, जिसके चलते प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता।
धारा 163: सार्वजनिक स्थलों पर सख्त पाबंदियां
पुलिस आयुक्त संजय कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, विधानसभा भवन के आसपास के चिह्नित क्षेत्रों में धारा 163 प्रभावी रहेगी। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस दौरान जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने, रैलियां आयोजित करने या किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सीधे गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही करेगा।
शस्त्रों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
सुरक्षा के दृष्टिकोण से सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के घातक हथियारों जैसे चाकू, लाठी, भाला, धारदार उपकरण या आग्नेय शस्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यातायात को सुगम और सुरक्षित रखने के लिए विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, यातायात बाधित करने वाले धीमे वाहनों, जैसे बैलगाड़ी या तांगों का चलना भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि सत्र के दौरान सुरक्षा में कोई सेंध न लग सके।
नियम उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि विधानसभा सत्र की व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास किया गया, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, उद्योगों या सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को सख्ती से रोका जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

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