छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 को चुनौती; ईसाई समुदाय पहुंचा हाई कोर्ट
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू हुए ‘धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026’ के खिलाफ ईसाई समुदाय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। समुदाय की ओर से क्रिस्टोफर पाल ने इस कानून के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है। याचिका में मुख्य रूप से अवैध धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड और भारी जुर्माने के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।
नए कानून के तहत जबरन या लालच से धर्मांतरण कराने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और सामूहिक धर्मांतरण में 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य किया गया है और इन अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार का तर्क है कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल धोखाधड़ी और दबाव से होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए है।

VIT भोपाल में टाइफाइड का कहर, 40+ छात्र संक्रमित
अमेरिका में नया बिल, H-1B कटौती से भारतीयों पर असर तय?
जेवर हड़पने की साजिश: बहू ने रची फर्जी डकैती, खुद ही गायब किए गहने
‘एक बच्चा RSS को दे दो’—बाबा बागेश्वर के बयान से सियासत गरमाई
कांग्रेस ने जारी की नई टीम, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन
10 साल बाद इंसाफ: शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
Pappu Yadav Row: उषा ठाकुर के बयान पर बढ़ा सियासी घमासान