भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो को हाई कोर्ट से राहत; चुनाव याचिका खारिज
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना लाल टोप्पो की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना नामांकन पत्र निरस्त किए जाने को अदालत में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने शपथ पत्र में शासन के साथ अनुबंध (कांट्रैक्ट) होने की बात स्वीकार की थी। जल जीवन मिशन के तहत यह अनुबंध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9A के तहत अयोग्यता का आधार बनता है। अदालत ने माना कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह वैध थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने ही बयानों से पीछे नहीं हट सकता।

नेपाल PM बालेश शाह की बढ़ीं मुश्किलें, सत्ता संभालते ही विरोध तेज
IPL 2026: कगिसो रबाडा का कथित 'स्मोकिंग' वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
क्या स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं देवता? सबरीमाला सुनवाई में उठा बड़ा सवाल
दिल्ली में आज BJP की अहम बैठक, मेयर-डिप्टी मेयर के नामों पर फैसला संभव
सिविल सेवा दिवस पर स्कूल शिक्षा विभाग का परचम; 'साधना सप्ताह' में मिला प्रदेश में तीसरा स्थान।
श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़, चढ़ावे की चांदी में सिर्फ 5% असली धातु
तमिलनाडु-बंगाल में चुनावी शोर थमा, कल डाले जाएंगे वोट