एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अब 25 दिनों का अंतर अनिवार्य
जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अब 25 दिनों का अंतर अनिवार्य
छतरपुर। भारत सरकार ने मार्च 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले 21 दिनों का था। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखना है।
मेंटेनेंस इंचार्ज विजय घोष ने स्थानीय स्तर पर जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के सिलेंडर की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गाडिय़ां आ रही हैं, लेकिन बुकिंग सिस्टम में थोड़ा समय लग रहा है। जिन ग्राहकों को ओटीपी मिल रहा है, उन्हें नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि बुकिंग नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पूरी तरह गलत प्रचार है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और संघर्ष के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। इससे पैनिक बुकिंग और जमाखोरी की आशंका बढ़ी थी। सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। अब एक सिलेंडर डिलीवरी के बाद दूसरा बुक करने के लिए कम से कम 25 दिनों का इंतजार करना होगा। यह नियम सभी घरेलू एलपीजी कनेक्शनों पर लागू है।
एस्मा लागू, उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
सरकार ने एस्मा के तहत विशेष प्रावधान लागू किए हैं। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल में डायवर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

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