सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चंदन नगर TI लाइन अटैच
Indore News : इंदौर से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई आरोपी अनवर हुसैन से जुड़े एक मामले में कोर्ट के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने और तथाकथित “पॉकेट गवाह” पेश करने जैसे गंभीर आरोपों के बाद की गई है। इससे पहले भी इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के संकेत दिए थे, लेकिन तब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था।
अनवर हुसैन केस में अदालत को दी गई गलत जानकारी
मामले की जड़ अनवर हुसैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों से जुड़ी है। पुलिस की ओर से अदालत में यह जानकारी दी गई थी कि अनवर हुसैन आठ मामलों में आरोपी है, जबकि वास्तव में उसके खिलाफ केवल चार मामले दर्ज थे। इसी गलत जानकारी के आधार पर हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की।
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तकनीकी चूक
पुलिस की ओर से दलील दी गई कि एक ही नाम के दो व्यक्तियों के कारण भ्रम की स्थिति बनी और इसी वजह से गलत जानकारी दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला है। कोर्ट की सख्ती के बाद ही चंदन नगर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ।
पहले भी मिल चुके थे कार्रवाई के संकेत
गौरतलब है कि इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले पर कड़ी टिप्पणी कर चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई इस कार्रवाई को Indore News में पुलिस जवाबदेही के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में बनेंगे 13,361 पीएम आवास
“चार मई के बाद BJP सरकार तय” – पीएम मोदी का बंगाल में बयान
पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई: 11 जगहों पर रेड, हरचरण सिंह भुल्लर केस में जांच तेज
दीपिका-रणवीर की बेटी ‘दुआ’ ने पहली बार देखा लाइव शो
समुद्र में सर्जिकल स्ट्राइक: अमेरिका ने ड्रग्स तस्करों की नाव उड़ाई, 3 ढेर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्ट्रेस की खूबसूरती की खुलकर तारीफ की
Raghav Chadha और Sandeep Pathak समेत 7 नेता बने BJP सांसद, राज्यसभा सचिवालय की मंजूरी
भोपाल-इंदौर मेट्रो में आज से नई सुविधा, यात्रियों को मिलेगी खास छूट