अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू वाला मकान अवैध, 3 दिन में हटाने का आदेश!
MP News: दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को कैंट बोर्ड द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है. कैंट बोर्ड ने इस मकान को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाते हुए तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया है. बुधवार को कैंट बोर्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति निर्माण होने पर मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया.
सिद्दीकी ने किया अवैध मकान का निर्माण
कैंट बोर्ड के सिटी इंजीनियर एच.एस. कोलाय ने बताया कि मुकेरी मोहल्ला में 860 वर्ग फीट क्षेत्र में सिद्दीकी ने जी-प्लस वन मकान अतिक्रमण कर बनाया है. इस मकान में तीनों दिशाओं में 20 से ज्यादा खिड़कियां हैं और इसमें अवैध रूप से तलघर (बेसमेंट) भी बनाया गया है. बोर्ड के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है, इसलिए निर्धारित समय में इसे हटाना अनिवार्य किया गया है.

राशिफल 29 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
जिला प्रशासन की अनूठी पहल, नहरों के पानी से लबालब हुए 450 तालाब
ईंट निर्माण कार्य से आत्मनिर्भर बन रही हैं समूह की महिलाएं
महासंघ की कार्यप्रणाली को बनाये गतिशील एवं परिणामोन्मुख : राज्यमंत्री पंवार
प्रदेश में जंगली भैंसा प्रजाति का पुनर्स्थापन एक ऐतिहासिक अवसर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सही दवा-शुद्ध आहार' अभियान में जगदलपुर के चाट-गुपचुप सेंटरों और कॉस्मेटिक्स दुकानों का हुआ निरीक्षण
वन मंत्री केदार कश्यप ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना पत्रक, नागरिकों से सहभागिता की अपील
एमपी टूरिज्म को मिला “लीडिंग टूरिज्म डेस्टीनेशन” का प्रतिष्ठित सम्मान
मध्यप्रदेश अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दे रहा है नई ऊर्जा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सुकमा में तेंदूपत्ता संग्रहण तेज़ी से जारी, 35 हजार से अधिक बोरे का हुआ संग्रहण