नेशनल हाईवे पर नहीं हो सकेगी राजनीतिक रैली और रोड शो, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के करुर में गत 27 सितंबर को एक्टर विजय (Actor Vijay) की राजनीतिक रैली में भगदड़ में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जब तक राज्य सरकार स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार नहीं कर लेती तब तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई भी राजनीतिक रैली, रोड शो या बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता।
यह आदेश हाईकोर्ट ने उन चार जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें मांग की गई थी कि करुर जैसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस गाइडलाइंस हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नेता विजय की रैली में भीड़ नियंत्रण की कमी और अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ।

पूर्वोत्तर में खेलों को बढ़ावा, दो राज्यों में खुलीं नई क्रिकेट अकादमियां
बंगाल-तमिलनाडु में BJP की अग्निपरीक्षा, नए प्लान से जड़ें मजबूत करने की तैयारी
5 दिन में डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम
मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षा और सड़क दोनों पर फोकस
Narendra Modi से छात्राओं की अपील—महिलाओं के विकास की रफ्तार बनाए रखें
DC की लगातार हार पर कोचिंग स्टाफ पर उठे सवाल
Raghav Chadha का बिल पास होता तो दल बदल मुश्किल, जा सकती थी सांसदी
कोहली ने बच्चों से कहा—सपनों से ईमानदार रहो, सफलता खुद मिलेगी
कोहली ने दिया सम्मान, गुरु के कार्यक्रम में शामिल होकर जीता दिल