BCI सदस्य पर नियम उल्लंघन का आरोप, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
बिलासपुर। बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के सदस्य शैलेन्द्र दुबे द्वारा बिना पद से इस्तीफ़ा दिए राज्य विधिज्ञ परिषद् छत्तीसगढ़ 2025 के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार कौंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर 24 सितंबर तक जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि 30 सितंबर को राज्य विधिज्ञ परिषद् का चुनाव होना है। इस बीच बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, जो सदस्य अपने पद से इस्तीफा दिए बिना चुनाव लड़ेंगे, उन्हें अयोग्य माना जाएगा।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि शैलेन्द्र दुबे को नियमों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने 11 वर्षों से अनावृत्त अपने पद का उपयोग करते हुए चुनाव 2025 का नामांकन दाखिल कर दिया। यह नियमों का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार कौंसिल और राज्य शासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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